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Article 31:

 Article 31: Article 31 dealt with the Right to Property. However, it has been repealed by the 44th Amendment Act, 1978, and now, the right to property is no longer a fundamental right. Instead, it is a legal right subject to constitutional and statutory limitations.


अनुच्छेद 31: अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार से संबंधित था। हालाँकि, इसे 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा निरस्त कर दिया गया है, और अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रह गया है। इसके बजाय, यह संवैधानिक और वैधानिक सीमाओं के अधीन एक कानूनी अधिकार है।

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